जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सागर होम्योपैथिक कॉलेज, सागर की बीएचएमएस छात्रा सुरभि जैन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश एसपी सागर को दिए हैं।
न्यायमूर्ति सुजय पॉल की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता भूपेन्द्र शुक्ला ने रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता वयस्क है और उसने अपनी मर्जी से ग्वालियर में अपने सीनियर डॉक्टर आनंद राणा साक्षी के साथ विवाह किया है। इसके बाद से परिजन खफा हैं और सागर न आने की धमकी दे रहे हैं। चूंकि ऐसा करना गलत है अतः पूर्व में एसपी सागर से शिकायत की गई थी। जब कोई ठोस कार्रवाई नदारद रही तो हाईकोर्ट आना पड़ा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रेम विवाह से नाराज परिजन याचिकाकर्ता व उसके पति के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। तरह-तरह से प्रताड़ित व परेशान करने की कोशिश की जा रही है।
यदि सागर आने से रोका गया तो याचिकाकर्ता की पढ़ाई प्रभावित होगी और उसका भविष्य चौपट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के लता सिंह विरुद्घ स्टेट ऑफ यूपी वाले केस की रोशनी में याचिकाकर्ता को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता भूपेन्द्र शुक्ला के तर्कों से सहमत होकर पुलिस अधीक्षक सागर को सुरक्षा के साथ शिकायत का नियमानुसार निराकरण करने निर्देश दे दिए।