सागर। रिश्वत लेने के मामले में पीएचई विभाग के सब इंजीनियर एसपी चौधरी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही पांच हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. मामला साल 2013 का है. उस समय एसपी चौधरी पीएचई विभाग राहतगढ़ में बतौर सब इंजीनियर पदस्थ थे.
शिकायतकर्ता सुरेश सैनी ने राहतगढ़ ब्लॉक के गढ़ा गांव में चेक डेम का निर्माण किया था. इसका करीब 1 लाख 90 हजार रुपए के बिल का भुगतान होना था. जब बिल भुगतान के लिए सुरेश एसपी चौधरी के पास पहुंचे तो उन्होंने बिल पास करने के एवज में 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी. सुरेश ने रिश्वत देने की जगह इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की.
पुलिस ने जाल बिछाते हुए 9 नवंबर 2013 को तहसीली तिराहे पर एटीएम के पास एसपी चौधरी को सुरेश सैनी से 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. अब इस मामले में कोर्ट ने एसपी चौधरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 2 साल का कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड, साथ ही धारा 7/13 में 3 साल की जेल और 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.