जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश की नाफरमानी के रवैये को आड़े हाथों लेते हुए नगर निगम जबलपुर के आयुक्त वेदप्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर दिया। जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
न्यायमूर्ति सुजय पॉल की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता गुप्तेश्वर जबलपुर निवासी सुरेन्द्र कुमार मारवाहा का पक्ष अधिवक्ता आरसी शर्मा ने रखा। उन्होंने दलील दी कि नगर निगम आयुक्त वेदप्रकाश व भवन अधिकारी अजय शर्मा की मनमानी जारी है। आलम यह है कि पूर्व में याचिका पर जो आदेश-निर्देश जारी किया गया था, उसकी सर्वथा अनदेखी कर दी गई। पूर्व में न्यायमूर्ति शांतनु केमकर की एकलपीठ ने अधिवक्ता एमएस भट्टी के तर्कों को सुनने के बाद आदेश जारी किया था कि नगर निगम याचिकाकर्ता की शिकायत का नियमानुसार 3 माह के भीतर निपटारा करे। लेकिन ऐसा किए बगैर सार्वजनिक सड़क चौड़ीकरण के नाम पर निजी जमीन पर बनी बाउंड्री तोड़ दी गई।