
महू सीट पर विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने वाले अंतर सिंह दरबार ने उनका चुनाव शून्य घोषित करने की गुहार लगाते हुए याचिका दायर की थी। मामले में विजयवर्गीय की ओर से कोर्ट को एक शपथ-पत्र दिया गया था। इस पर आपत्ति लेते हुए दरबार के वकील रवींद्र सिंह छाबड़ा और विभोर खंडेलवाल ने धारा 340 के तहत कार्रवाई की मांग की थी। उनका आरोप है कि विजयवर्गीय ने शपथ-पत्र में खुद को कैबिनेट मंत्री बताया है, जबकि जिस तारीख को शपथ-पत्र दिया गया। वे कैबिनेट मंत्री नहीं थे।