जबलपुर। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें प्रदेश के नए डीएड कॉलेजों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था।
मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर और जस्टिस संजय यादव की खंडपीठ ने एनसीटीई को आदेश दिए कि जिन कॉलेजों पर प्रतिबंध लगाया था उनसे आवेदन बुलाकर 3 मार्च 2016 तक उनका निराकरण करो। एनसीटीई ने पूर्व में एक आदेश जारी कर कहा था कि केवल 20 जिलों से ही आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे और बाकी 32 जिलों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। हाईकोर्ट ने इस आदेश को भी निरस्त कर दिया।