
मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर और जस्टिस संजय यादव की खंडपीठ ने एनसीटीई को आदेश दिए कि जिन कॉलेजों पर प्रतिबंध लगाया था उनसे आवेदन बुलाकर 3 मार्च 2016 तक उनका निराकरण करो। एनसीटीई ने पूर्व में एक आदेश जारी कर कहा था कि केवल 20 जिलों से ही आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे और बाकी 32 जिलों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। हाईकोर्ट ने इस आदेश को भी निरस्त कर दिया।