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लोकायुक्त ने हरिनारायण, गिरधारी लाल व पूर्व महापौर चिमन भाई मोदी के खिलाफ अपील दायर की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीनों को अधीनस्थ न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया, जिसकी अपील युगलपीठ में चल रही है। हरिनारायण व गिरधारी लाल की ओर से पैरवी के लिए कोर्ट में वकील उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन चिमन भाई मोदी की ओर से कोई पैरवी के लिए नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट ने चिमन भाई मोदी का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर पड़ाव टीआई को स्टेट्स रिपोर्ट फाइल करना था। मंगलवार को जब अपील की सुनवाई हुई तो पड़ाव टीआई सोम सिंह रघुवंशी कोर्ट के सामने उपस्थित हुए। अपने हाथ में कागजों को मोड़कर खड़े हो गए।
टीआई का यही व्यवहार कोर्ट को पसंद नहीं आया। इसको लेकर पहले कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और टीआई के व्यवहार से एसपी को अवगत कराने के लिए बुलाया। एसपी की जगह एएसपी कुमार प्रतीक कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने कहा कि गलत व्यवहार पर टीआई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने उनके ऊपर की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी मांगी तो एएसपी नहीं बता पाए कि क्या कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर शपथ पत्र के साथ टीआई को 20 जनवरी को फिर से बुलाया है।