सुधीर ताम्रकार/बालाघाट। जिले में संचालित की जा रही सात चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कलेक्टर श्री भरत यादव ने कंपनी के बैंक खाते सीज करने और कंपनियों की चलअचल संपत्तियों को जप्त करने के आदेश दिये है।ये सभी चिटफंड कपनियां नियमों को ताक में रखकर निवेश के नाम पर अनाधिकृत रूप से लेनदेन कर रही हैै।
यह उल्लेखनीय है कि बालाघाट जिले मंे अभी भी लगभग 25 चिटफंड कंपनियां लोगों को अधिक ब्याज देने भूमि अथवा प्लाट और दुगनी रकम देने का प्रलोभन उनसे पैसा जमा करवा रही है इन कंपनियां के झांसे में फसकर अनेकों ने अपनी जीवन भर की कमाई कपनीयो के हवाले कर चुके है।
इस संबंध में की गई शिकायत के आधार पर एसडीएम बालाघाट द्वारा जिले में संचालित की जा रही चिटफंड कंपनियों की जांच कराई गई थी और कपनीयों के कार्यालय से दस्तावेज भी जप्त किये थे जिसकी जांच किये जाने पर 7 चिटफंड कपनियों के संबंध में अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौपी जिसके आधार पर कलेक्टर ने इन 7 कपनियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिये है।
कलेक्टर श्री भरत यादव ने अवगत कराया की 7 चिटफंट कंपनियों द्वारा नियम विरूद्ध संचालन किया जा रहा था कंपनीयों के पास वित्तीय लेनदेन से संबंधित कोई भी दस्तावेज नही पाये गये। इस लिये कार्यवाही के आदेश दिये गये है।
कलेक्टर ने यह भी अवगत कराया की इन कंपनियों के पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय लेनदेन के लिये आवश्यक अनुमति भी प्राप्त नही है इसके बावजूद कपनी द्वारा लोगों को गुमराह कर उन्हें अधिक ब्याज देने का झांस देकर धोखाधडी करने के आशय से रूपये जमा करने के लिये प्रेरित किया गया है।
जिन कंपनियों के खिलाफ आदेश जारी किया गया है उनमें सांई गु्रप आफ कंपनीज, भूमि डेक्कन एंड एग्रीटेक लिमिटेड, एसपीएनजे लेण्ड प्रोजेक्ट एंड डेव्लेपर्स इंडिया लिमिटेड, अनमोल इंडिया कंपनी, वी ग्रुप आफ कंपनीज, फयूचर गोल्ड इन्फ्रा बिल्ड इंडिया लिमिटेड कंपनी एवं निर्मल इन्फ्राहोम कारपोरेशन लिमिटेड के नाम शामिल है।
जिला प्रशासन ने आम जनता से यह भी अपील की है कि यदि किसी निवेशक द्वारा स्पंदन स्फूति फायनेसियल लिमिटेड कंपनी बालाघाट एवं विराट डेक्कान प्रायवेट लिमिटेड बालाघाट में यदि राशि जमा कराई गई हो तो वे कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होकर अथाव लिखित शिकायत कर अपना कथन दर्ज कराये इन कंपनियों के विरूद्ध अवैधानिक रूप राशि जमा कराये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है।