ब्यूटी पार्लर में कराया गैंगरेप, 8 साल की जेल

कानपुर। रेप की घटनाओं में पुरुषों को दोषी माना जाता है। लेकिन कुछ मामले होते हैं जिनमें महिला भी दोषी होती है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें तीन साल बाद पीडि़त को इंसाफ मिला। कहते हैं एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। लेकिन कानपुर की एक महिला ने जो किया वो सुनकर हर औरत शर्मसार हो जाएगी। यहां ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराने के बहाने लड़की को घर बुलाकर रेप करवाने के आरोप में एक महिला को आठ साल और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामले में एक और महिला भी आरोपी थी। लेकिन साक्ष्य के अभाव में उसे बरी कर दिया गया।

रेप कराया और जान से मारने की धमकी दी थी
शहर के आवास विकास हंसपुरम की रहने वाली शशि पाल ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 22 मार्च 2013 को उसने श्याम नगर निवासी एक युवती को ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाने के बहाने घर बुलाया था। आरोप था कि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश कर दिया था। फिर उसने कुछ लड़कों को घर बुलाकर उसके साथ रेप कराया था। लड़की को जब होश आया तो एक युवक उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा था। जब युवती ने विरोध किया तो शशि और उस युवक ने जान से मारने की धमकी दी थी। लड़की आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने थाने पहुंची थी तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी।

तीन साल बाद मिला इंसाफ
इसके बाद पीडि़त लड़की ने कोर्ट के जरिए शशिपाल, उसकी एक सहेली और तीन अज्ञात लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शासकीय अधिवक्ता के अनुसार पुलिस ने युवकों का पता न चलने पर शशि और उसकी सहेली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार शशि को रेप की साजिश का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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