इलाहबाद। जिला अदालत ने बुधवार को जेएनयू मामले में बयानबाजी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. ACJM-8 की कोर्ट ने एक परिवाद की सुनवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने इस संदर्भ में 1 मार्च को साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए हैं.
राहुल गांधी के खिलाफ ये अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील और बीजेपी नेता सुशील मिश्र की तरफ से दाखिल की गई है. अर्जी में कहा गया है कि राहुल गांधी ने देशद्रोह के आरोपियों के समर्थन में बयान देकर और जेएनयू कैम्पस में सभा कर खुद भी देशद्रोह का काम किया है.
याचिका में कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 124, 124 ए, 500 और 511 के तहत कोर्ट में केस दर्ज कर उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है. इससे पहले लखनऊ की चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दराज करने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने राजधानी पुलिस को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्या इस संदर्भ में कोई केस दर्ज किया गया है.