भोपाल। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले मैसेज पोस्ट डालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसका उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी.
कुछ समय से सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज भेजकर कुछ असमाजिक तत्व शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इसे काबू करने के लिए पुलिस ने अब सख्ती दिखाने का फैसला किया है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि, वो वाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ या आपत्तिजनक मैसेज फॉरवर्ड या शैयर ना करें. यदि उन्हें ऐसा कोई मैसेज प्राप्त होता है, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें. वाट्सएप पर भड़काऊ या आपत्तिजनक मैसेज फॉरवर्ड करने वाले ग्रुप एडमिन के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
सोशल मीडिया, वाट्सएप पर आपत्तिजनक या भड़काऊ मैसेज करने या फॉरवर्ड करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं आई.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी. जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है.