
महू विधानसभा सीट पर विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अंतरसिंह दरबार ने यह चुनाव याचिका दायर की है। इसमें एडवोकेट रवींद्रसिंह छाबड़ा और विभोर खंडेलवाल पैरवी कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता के आवेदन पर आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 99 के तहत सीएम शिवराजसिंह चौहान को नोटिस जारी किया था। इसमें पूछा है कि याचिका में वे गवाहों का प्रतिपरीक्षण करना चाहते हैं क्या? बुधवार को सीएम की ओर से एडवोकेट पुरुषेंद्र कौरव व एक अन्य वकील ने वकील पत्र पेश किया। उन्होंने याचिका में लगे दस्तावेज और मुख्यमंत्री के खिलाफ गवाही देने वाले गवाहों के बयान की कॉपी मांगी। याचिकाकर्ता ने उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराए।
आवेदन पर बहस पूरी
सूचना के अधिकार के तहत मिली सीएम के भाषण की सीडी रिकार्ड पर लेने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से दायर आवेदन पर भी बुधवार को बहस हुई। विजयवर्गीय के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि याचिका के बीच में इस तरह दस्तावेज को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सीडी हाल ही में उन्हें मिली है। इसे रिकार्ड पर लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।