इंदौर। सीहोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में स्कूल बसों के अधिग्रहण पर हाई कोर्ट ने कलेक्टर, आरटीओ को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि आरटीओ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताएं कि अधिग्रहण किसके आदेश पर किया गया था। यह आदेश गैर अनुदान प्राप्त सीबीएससी स्कूल संगठन की ओर से पेश याचिका में दिए गए।
सीहोर में आयोजित किसान सम्मेलन के लिए परिवहन विभाग ने शहर की विभिन्ना स्कूलों की बसें अधिग्रहित की थी। आरटीओ एमपी सिंह खुद स्वीकार चुके हैं कि शहर से विभिन्ना स्कूलों की 1005 बसें अधिग्रहित की गई। बच्चों को लाने ले जाने के लिए स्कूल बस नहीं होने की वजह से शहर के ज्यादातर सीबीएसई स्कूलों को 18 फरवरी को बच्चों की छुट्टी करना पड़ी थी।
इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी हुआ। गैर अनुदान प्राप्त सीबीएसई स्कूल संगठन ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए एडवोकेट गौरव छाबड़ा के माध्यम से याचिका दायर की। बुधवार को दायर इस याचिका की सुनवाई गुरुवार को न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच में होना थी, लेकिन नहीं हुई। बाद में सुनवाई न्यायमूर्ति एससी शर्मा की बेंच में हुई। कोर्ट ने कलेक्टर, एडीएम, आरटीओ को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब देने कहा है।