भोपाल। मप्र के लोकायुक्त जस्टिस नावलेकर की फोटो से छेड़छाड़ मामले में संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी आरोपी बनाने की मांग की गई है। विशेष न्यायाधीश बीएस भदौरिया की अदालत में बुधवार को मामले में आरोपी कांग्रेस नेता कल्पना परूलेकर की ओर से इस आशय की अर्जी पेश की गई। अदालत ने अर्जी पर अभियोजन पक्ष को 26 फरवरी को जवाब पेश करने को कहा है।
परूलेकर की ओर से वकील जितेन्द्र सोनी ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अर्जी पेश की है। अर्जी में निवेदन किया गया है कि लोकायुक्त जस्टिस नावलेकर का विवादित फोटो विधानसभा में दिखाए जाने के अगले ही दिन संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फोटो से छेड़छाड़ करने की बात कही थी। मंत्री मिश्रा ने पत्रकारों को विवादित फोटो और मूल फोटो दिखाते हुए विवादित फोटो को मॉर्फिन किया हुआ बताया था। परूलेकर की ओर से सवाल उठाया गया है कि मंत्री मिश्रा के पास दोनों फोटो किस माध्यम से आए और उन्हें इस बात की कैसे जानकारी मिली कि फोटो से छेड़छाड़ की गई है।
जबकि उस समय तक परूलेकर के खिलाफ न कोई एफआईआर हुई थी और न ही मामले की जांच की गई थी। मामले में फरियादी दंडोतिया ने 6 दिसंबर 2011 को कांग्रेस नेता परूलेकर के खिलाफ रिपोर्ट की थी। फरियादी ने जानबूझकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं कराई, जबकि वह भी इस कृत्य के लिए उतने ही दोषी कहलाएंगे।
परूलेकर ने विधानसभा में दिखाए थे विवादित फोटो
गौरतलब है कि दिसंबर, 2011 में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस नेता परूलेकर ने संवाददाताओं के सामने प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस नावलेकर को आरएसएस गणवेश पहने हुए फोटो दिखाए थे। इन फोटो की कापियां संवाददाताओं को भी दी गई थीं। मामले में परूलेकर के खिलाफ रिपोर्ट होने के बाद खुलासा हुआ था कि उक्त फोटो से छेड़छाड़ कर एक आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए व्यक्ति के धड़ पर नावलेकर का चेहरा चस्पा किया गया था।