ग्वालियर। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आदेश का पालन नहीं करने पर राजस्व के प्रमुख सचिव बीआर नायडू को जमानती वारंट पर तलब किया है। बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी नायडू उपस्थित नहीं हुए।
शैलेन्द्र शर्मा आदिम जाति कल्याण विभाग में ड्राइवर पद पर कार्यरत थे, लेकिन उन्हें 2005 में बर्खास्त कर दिया। शैलेन्द्र ने आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के यहां अपील दायर की, लेकिन 2013 तक उस अपील का निराकरण नहीं किया। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने शीघ्र फैसला लेने के निर्देश दिए थे। उस वक्त बीआर नायडू आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव थे। उन्होंने अपील पर फैसला नहीं लिया। इसके बाद श्री नायडू के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। बार-बार चेतवानी के बाद भी श्री नायडू जवाब नहीं दे रहे थे। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने श्री नायडू को जमातनी वारंट पर तलब किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता देवेन्द्र शर्मा ने की।