भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने खनन कारोबारी और व्यापमं घोटाले के आरोपी सुधीर शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस प्रफुल्ल सी पंत ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने शर्मा को ढ़ाई महीने बाद मई माह के प्रथम सप्ताह में नए सिरे से हाईकोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी पेश करने की स्वतंत्रता दे दी है।
सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने सीबीआई की ओर से पक्ष रखते हुए शीर्ष कोर्ट को बताया कि व्यापमं घोटाले की जांच के दौरान सामने आए नवीन तथ्यों के संबंध में सुधीर शर्मा से मार्च और अप्रैल माह के अंत तक हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की संभावना है। इसलिए शर्मा को कम से कम ढ़ाई माह तक हिरासत में रखा जाना जरूरी है। गौरतलब है कि सुधीर शर्मा पिछले डेढ़ साल से जेल में हैं। उसने 25 जुलाई 2014 को एसटीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।