जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अतिशेष सहायक शिक्षकों की भारमुक्ति पर रोक लगा दी। साथ ही निर्देश दिया कि शिकायतों के निपटारे तक वर्तमान जगह पर ही कार्यरत रहने दिया जाए। याचिकाकर्ता बालाघाट निवासी जयदीप जोशी, राकेश वर्मा, हेमंत अमुले, चन्द्रप्रकाश भुजड़े, लेखराम भगत, चन्दन लाल परिहार, संजय सिंह बरसे, रविकला बिसेन सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता उच्च शिक्षिक हैं। इसके बावजूद पदोन्नति तो दूर भारमुक्त किया जा रहा है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर पदनाम के आधार पर की जा रही यह कार्रवाई अनुचित है।
काउंसिलिंग में शामिल करें
हाईकोर्ट ने सिहोरा जबलपुर के दो जनशिक्षकों जितेन्द्र दुबे व सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव को जनशिक्षक चयन काउंसिलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है। उनकी ओर से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि विभाग अनुभव की अवहेलना करके नियम की अवहेलना कर रहा है।