इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवी) के कुलपति चयन के लिए बनी कमेटी को हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया है. अब कुलपति चयन की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी. एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की इंदौर ब्रांच में याचिका लगाई थी. जिसमें प्राकृतिक सिद्धांतों का हवाला देकर कुलपति चुनने के लिए बनी कमेटी को चुनौती दी गई थी. मंगलवार को सुनवाई में कोर्ट ने कमेटी को भंग करने का फैसला दिया.
कोर्ट के निर्णय के बाद कुलपति को चुनने वाली कमेटी रद्द हो गई है. विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहला मामला बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि कुलपति चयन के लिए बनाई गई जिस कमेटी को हाईकोर्ट ने भंग किया है, उसमें पूर्व जिला जज समेत हाईकोर्ट के एडव्होकेट शामिल थे. यही नहीं, इससे पहले भी कुलपति चयन की समिति को भंग किया जा चुका है.