सरकारी नौकरी में SC,ST उम्मीदवार को मिलने वाली छूट खत्म

Bhopal Samachar
राजस्थान सरकार ने बजट पूर्व हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को प्रभावित करने वाले तीन अहम फैसले लिए हैं. संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम-1999, राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम-1970 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिक वर्गीय एवं अधीनस्थ सेवा) नियम और विनियम-1999 में संशोधन को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्टेनो के लिए योग्यता में बदलाव किया गया.

एससी एसटी अभ्यर्थी को टाइपिंग छूट समाप्त:
स्टेनो के लिए योग्यता में दी जाने वाली छूट पर भी निर्णय लिया गया है. मंत्री के अनुसार इन सेवा नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने की छूट तथा अनुग्रह अंक के प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय हुआ है.

अंग्रेजी या हिंदी दोनों में एक में योग्यता जरूरी:
इसके अतिरिक्त स्टेनो पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में शाॅर्टहैण्ड की योग्यता के स्थान पर अंग्रेजी या हिन्दी दोनों में से एक में शाॅर्टहैण्ड की योग्यता होना आवश्यक होगा. लिपिक ग्रेड द्वितीय तथा शीघ्रलिपिक पद के लिए प्रथम चरण के प्रत्येक प्रश्न-पत्रा में 40 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य होंगे.

कम्प्यूटर की डिग्री, डिप्लोमा वाले भी पात्र:
साथ ही इन पदों के लिए कम्प्यूटर संबंधी योग्यता में डिग्री, डिप्लोमा एवं नए प्रमाण-पत्रों को जोड़ने का प्रावधान किया गया है. अब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्रीधारक एवं किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कम्प्यूटर विषय के साथ सीनियर सैकेण्ड्री कक्षा पास अभ्यर्थी भी इस पद के लिए पात्रा होंगे.

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