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दिव्यांगों को नौकरी दीजिये TAX में छूट मिलेगी

जबलपुर। दिव्यांगों के लिए तैयार नया एक्ट यदि पास हो गया तो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर लोग भी सरकारी के साथ ही कार्पोरेट सेक्टर में नौकरी करते नजर आएंगे। क्योंकि नए एक्ट में दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में दिए जाने वाले आरक्षण को 3 से बढ़ाकर 5 फीसदी किया जा रहा है। वहीं जो कार्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी या फर्म हैं वे यदि दिव्यांगों को नौकरी पर रखते हैं तो उन्हें भी सरकार द्वारा लिए जाने वाले टैक्स में छूट दी जाएगी। नया एक्ट संसद में पास होते ही लागू कर दिया जाएगा।

ये जानकारी गुरुवार को भारत सरकार के चीफ कमिनश्नर विकलांगजन डॉ.कमलेश पाण्डेय ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा में दी। उन्होंने बताया कि नए एक्ट में दिव्यांगों की जिंदगी संवारने ढेरों सुविधाएं शामिल की गई हैं। उन्होंने दिव्यांगों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास का दावा किया। वे शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में दिव्यांगों के विकास,उत्थान के लिए काम कर रही सरकारी,अशासकीय संस्थानों,एनजीओ के प्रतिनिधियों की बैठक लेंगे। इस अवसर पर पूर्व आयुक्त निशक्तजन मप्र दीपांकर बैनर्जी, संयुक्त संचालक समाजिक न्याय विभाग राजश्री राय उपस्थित रहीं।

7 नहीं अब 19 प्रकार के दिव्यांग,पेंशन बढ़ेगी
चीफ कमिश्नर पाण्डेय ने बताया कि अब 7 प्रकार के दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था, लेकिन नए एक्ट में 19 प्रकार के दिव्यांगों को शामिल किया गया है। इसमें दृष्टिबाधित,मूकबधिर, मानसिक मंदता, शारीरिक रूप से अक्षम, सेरेब्रल पॉल्सी के अलावा कुष्ठरोग से पीड़ित को भी शामिल किया गया है।

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