भोपाल। मध्यप्रदेश अधिकारी संयुक्त मोर्चा के संयुक्त सचिव लक्ष्मीनारायण शर्मा ने आज जारी विज्ञप्ति में बताया कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक एफ-11-1/ 2016/नियम/चार, दिनाॅक 17 मार्च को जारी कर प्रदेश सरकार के चतुर्थ श्रेणी लघुवेतन कर्मचारियों को तीसरे समयमान वेतनमान को मिलने में आ रही बाधा को दूर कर दिया है। अब प्रदेश के लगभग 20 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तीसरे समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त होगा। यह लाभ ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्राप्त होगा जिन्होने एक जुलाई 14 या इसके बाद 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है।
लक्ष्मीनारायण शर्मा संयुक्त सचिव ने बताया कि वित विभाग के परिपत्र 24 जनवरी 2008 की कंडिका 4 में बंधन था कि उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये उन अर्हताओं को पूर्ण करना होंगा जो पदोन्नति के लिये निर्धारित है। अनेक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहायक ग्रेड -3 पद पर पदोन्नति की अर्हता नही रखते थे जिस कारण से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद भी वे तृतीय समयमान वेतनमान से वंचित थे जिस कारण से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा एवं मध्यप्रदेश लघुवेतन कर्मचारी संघ ने शासन के समक्ष इस मुददे को पूरजोर तीरके से प्रस्तुत किया था। शासन ने इस विसंगति पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवक की सहायक ग्रेड–3 के पद पर पदोन्नति सामान्य क्रम से न होकर एक नीति के तहत होती है। अतः चुतर्थ श्रेणी के कर्मचारी को तृतीय समयमान वेतनमान देते समय पदोन्नति पद की अर्हता होने के बंधन को हटाया जाता है।