भोपाल। राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में एक नियम लागू किया था। इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी संबंधित विभाग को देना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी इस काम में रुचि नही ले रहे हैं। पिछले छह साल से वे नियम का पालन नहीं कर रहे हैं।
विभाग की वेबसाइट पर डायरेक्टरी में तो अधिकारियों की नाम-नंबर और पद सहित अन्य जानकारी सही है, पर संपत्ति के ब्यौरे वाले कॉलम में अधिकारियों की सालों पुरानी पदस्थापना दर्शाई जा रही है। इसके साथ ही कई अधिकारियों के संपत्ति की जानकारी वाला कॉलम भी खाली है।