भोपाल। मध्यम आय वर्ग के नागरिकों के लिये उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मध्यम आय वर्ग विधिक सहायता समिति द्वारा विधिक सहायता योजना शुरू की गई है। यह योजना माननीय उच्च न्यायालय के सक्षम दायर किए जाने वाले प्रकरणों के लिये लागू होगी।
इस योजना के लिये ऐसे नागरिक पात्र होंगे, जिनकी कुल मासिक आय 75 हजार रूपए या 9 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक न हो, पात्रता रखने वाले ऐसे नागरिक जो रिट पिटीशन, अपील, पुनरीक्षण आदि करना चाहते हैं अथवा प्रतिरक्षण करना चाहते हैं वह दस्तावेजों सहित विहित प्रारूप में अपना आवेदन उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रकरण उच्च न्यायालय में संचालन योग्य होने तथा आवेदक को योजना के अधीन विधिक सहायता का पात्र होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड कमेटी में सेवा शुल्क के रूप में आवेदक को 500 रूपए (प्रति मामला) जमा कराने के साथ ही योजना अनुसूची अनुसार विनिर्दिष्ट शुल्क भी जमा करने पर अधिवक्ता की सेवायें उपलब्ध होंगी। नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है।