भोपाल। मध्यप्रदेश अधिकारी संयुक्त मोर्चा के संयुक्त सचिव लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने 18 मार्च को परिपत्र जारी कर सभी विभागों को निर्देश दिये है कि मध्यप्रदेश के मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को नीति की कंडिका 8.20 के तहत स्थानांतरण से छूट दी जाये और इसका कढाई से पालन किया जायें।
संयुक्त सचिव लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष सेकडों की तादाद में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के स्थानांतरण नीति के विरूद्ध कर दिये गये थे। जिसके कारण मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनाॅक 22 दिसम्बर 2015 को सम्पन्न राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्षदात्री समिति की बैठक में अपनी आपत्ती दर्ज कराई थी और मांग की थी की शासन की स्थानांतरण नीति के तहत मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों को स्थानांतर से छूट का लाभ मिलना चाहिये। बैठक में मुख्य सचिव ने शीघ्र कार्यवाही का आष्वासन मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को दिया था।