मुकदमे में धाराएं बदलने वाले IPS और SI के खिलाफ FIR

वर्ष 2012 में रुड़की के मंगलोर स्थित ओनिडा फैक्ट्री में हुए अग्निकांड की जांच में की गई गड़बड़ी में आखिरकार एक बड़ी कार्रवाई हो ही गई। पीड़ित की शिकायत के आधार पर मंगलोर पुलिस ने आईपीएस अधिकारी केवल खुराना और एसआई राजीव डंडरियाल के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग कर आरोपियों को लाभ पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

ओनिडा फैक्ट्री में हुए अग्निकांड में एक दर्जन लोग फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के चलते असमय काल के गाल में समा गए थे। उस समय हरिद्वार के तत्कालीन एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फैक्ट्री मालिक मीर चंदानी और जीएम के खिलाफ 304 अर्थात गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी जांच तत्कालीन कोतवाल मंगलोर एम.एस. नेगी कर रहे थे। 

इसी दौरान देहरादून में एसएसपी के पद पर तैनात केवल खुराना को डीआईजी रेंज का दो दिन का अतिरिक्त चार्ज मिला था, जिसका फायदा उठाते हए उन्होंने मंगलोर से जांच को मुनि की रेती में ट्रांसफर कर दिया था। जहां जांच कर रहे एसआई राजीव डंडरियाल ने गैर इरादतन हत्या को साधारण दुर्घटना में बदलकर आरोपियों को बड़ी राहत दी थी। 

इस मामले में अब एक मृतक के पिता रविन्द्र कुमार निवासी नारसन द्वारा दी गई तहरीर के बाद एसएसपी ऊधमसिंह नगर के आदेश पर आईपीएस केवल खुराना और दरोगा रविन्द्र डंडरियाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 166, 217 और 218 में सरकारी पद का दुरुपयोग कर आरोपियों को बचाने और उन्हें मदद पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 

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