![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivT1gtE3zuSuaQ6EjHJfbObVU8VWU9hMPuYIw7mu2AE40bfRahYekRgOnADQ9JbNl9xQGPAPPPlQgSx5Ra9M9SSEQpEFJXIAlnXMkRw4TEAP694CXVTjtKCiqtUxlAYAnZ5dvUXQ4E8lk/s1600/55.png)
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, "केंद्र सरकार श्रम कानूनों में सुधार करने और न्यूनतम मजदूरी से सर्वव्यापी मजदूरी की दिशा में कदम बढ़ाने के प्रयत्न में जुटी है। संसद में विपक्ष का सहयोग नहीं मिलने से हम इसे एक कार्यकारी आदेश के जरिये अंजाम देंगे।"
उन्होंने खुले शब्दों में बताया कि संसद के उचित तरीके से काम नहीं करने से कामगारों के हित में हम कुछ कदम बढ़ाने जा रहे हैं। सरकार ने ठेका मजदूर (नियमन एवं समापन) के नियम 25 और केंद्रीय नियम में बदलाव का फैसला लिया है।
उन्होंने कहा कि यह नियम तैयार किया जा चुका है और मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। शीघ्र ही एक अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद राज्य सरकारें इस फैसले को लागू करेगी।
दत्तात्रेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और महंगाई भत्ता में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्देश दिया है। सभी ठेकेदारों को श्रम मंत्रालय से पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना और आंध प्रदेश में एक लाख से ज्यादा सफाईकर्मी हैं जिन्हें हर महीने 8500 रुपये मिलते हैं। इन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इनके अलावा करोड़ों मजदूरों को भी लाभ होगा।