2 से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को सजा नहीं मिलेगी, लेकिन...

जयपुर। दो से ज्यादा संतानों के मामले में सरकारी कर्मचारियों को सेवा नियमों के तहत मिल रहे मल्टीपल पनिश्मेंट में सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान हटा लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि, सेवा नियमों में पदोन्नति पर रोक और पांच डीपीसी ईयर तक एसीपी पर रोक के प्रावधान बने रहेंगे।

गौरतलब है कर्मचारी संगठन इन प्रावधानों का विरोध करते रहे हैं। कैबिनेट फैसलों की जानकारी दे रहे स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा- बाकी दो दंड प्रावधानों को भी खत्म करने पर भी सरकार विचार कर रही है। उधर, कर्मचारी संघों का कहना है कि सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के संबंध में तीसरी संतान के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम को समाप्त करने का कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उससे कर्मचारियों को बड़ी राहत नहीं मिलेगी। वर्तमान में कर्मचारियों को तीसरी संतान पर तीहरे दंड दिए जा रहे हैं। जिसमें मुख्य दंड ऐसे कर्मचारियों को पांच पदोन्नति वर्षों तक पदोन्नत नहीं किया। 

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