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दिल्ली में गुटखा, पानमसाला, खैनी और जर्दा सब बंद

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में गुटखा, पान मसाला, खैनी और जर्दा सहित चबाने वाले तंबाकू के सभी उत्पादों की खरीद, बिक्री और भंडारण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को इस सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक, चबाने वाले तंबाकू के खुले उत्पादों को भी प्रतिबंध के दायरे में शामिल किया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि गुटखा, पान मसाला और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जिनमें तंबाकू हों, ग्राहकों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। दिल्ली सरकार के खाद्य संरक्षा विभाग की आयुक्त मृणालिणी दर्सवाल ने खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 का जिक्र करते हुए आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 13 अप्रैल से एक वर्ष तक सभी प्रकार के तंबाकू के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

दिल्ली में एक साल के लिए बैन हुआ तंबाकू, गुटखा और पान मसाला दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में गुटखा, पान मसाला, खैनी और जर्दा सहित चबाने वाले तंबाकू के सभी उत्पादों की खरीद, बिक्री और भंडारण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गुटखा, पान-मसाला, खर्रा अथवा सुगंधित पान-मसाले पर प्रतिबंध रहेगा। तंबाकू किसी भी तरह का हो लोगों की स्वास्थ्य को खराब करता है और आने वाली पीढ़ियों  की जैविक संरचना को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

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