राजगढ़। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जिला पंचायत में कार्यरत संविदा लेखाधिकारी निगार सुल्तान खान के दस्तावेज फर्जी निकले हैं। जिसकी जांच कमिश्नर व परिषद स्तर से होने के बाद कलेक्टर ने संविदा लेखाधिकारी को बर्खास्त कर दिया है।
रोजगार गारंटी परिषद को मिली शिकायत पर भोपाल कमिश्नर ने संविदा लेखाधिकारी के दस्तावेजों की जांच शुरू की थी। इस जांच के दौरान लेखाधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र और पीजीडीसीए की मार्कशीट जिस कॉलेज की तत्कालीन समय में संबंधित संस्था को मान्यता नहीं थी। इसके चलते दोनों प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए। इसके चलते सुश्री निगार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए 30 मार्च को अपना पक्ष रखने के लिए भी बुलाया गया। जिसमें पीजीडीसीए की अंकसूची सही होना बताई। इसके बाद राेजगार गारंटी परिषद ने मार्कशीट की दोबारा से जांच की। जिसमें अंकसूची 2001 की है वहीं संबंधित संस्था को 2010 में मान्यता मिली है। इसके चलते कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने सुश्री निगार को 13 अप्रैल को संविदा लेखाधिकारी के पद से बर्खास्त कर दिया है। वहीं सेवाधि के दौरान दिए जाने वाले वेतन-भत्ते की वसूली के निर्देश भी दिए हैं। इसके लिए कलेक्टर ने संबंधितों को निर्देश भी जारी किए हैं।