अंग्रेजों ने कोहिनूर चुराया नहीं, गिफ्ट मिला था: सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार

नई दिल्ली। बेशकीमती हीरे कोहिनूर को ब्रिटेन से भारत वापस लाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा है। शीर्ष अदालत ने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल राइट्स फ्रंट की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह निर्देश दिया है।

सोमवार को इस पर हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से संस्कृति मंत्रालय का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि कोहिनूर को महाराजा रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था ना कि चुराया या जबरन लिया गया था।

सांस्‍कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत कोहिनूर पर दावा नहीं कर सकता क्योंकि इसे चुराया या जबरन छीना नहीं गया था। इस पर चीफ जस्टिस ने ने केंद्र से पूछा कि क्या आप केस खत्म करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो भविष्य में कोई भी वैध दावा करते वक्त आपको समस्या आएगी।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 6 हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए कहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र को अपना रूख स्पष्ट करने के लिए कहा था।

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