नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेश में बैठे बैंक लोन फ्राॅड के आरोपी विजय माल्या का पासपोर्ट निरस्त कर दिया है। दो दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर अपील की थी कि माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सहयोग न करने के आरोप में उनका पासपोर्ट रद्द करने के लिए लिखा था। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर पासपोर्ट कानून, 1967 के तहत माल्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
माल्या को पिछले हफ्ते आईडीबीआई बैंक लोन और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी मामले में अदालत में पेश होना था, लेकिन उन्होंने अदालत के सामने पेश होने के बजाय मई तक की मोहलत मांगी।
माल्या ने अपनी दलील में कहा था कि दूसरे बैंकों के कर्ज को लौटाने के लिए वो नए प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। लिहाजा वो अदालत में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर नहीं हो सकते हैं, लेकिन ईडी ने उनकी अपील को नकार दिया।