भोपाल। एडीएम दिशा प्रणय नागवंशी ने बुधवार को आईएसबीटी में कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह निर्देश जारी किए हैं। कोचिंग संस्थानों को 12 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी करते हुए एडीएम ने 7 दिन के अंदर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं, साथ ही चेतावनी दी है कि 7 दिन बाद धारा 144 लगाकर कोचिंग संस्थान के मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सामने आया कि शहर के 95 फीसदी कोचिंग संस्थानों में वाहन पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं हैं। छात्र-छात्राएं सड़क किनारे अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। जिससे हर रोज ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आती ही है। हर रोज किसी न किसी कोचिंग संस्थान से दो पहिया वाहन चोरी होने की शिकायतें पुलिस के पास पहुंचती है।
ज्यादातर कोचिंग संचालकों ने चौकीदार भी नहीं रखे हैं, इस कारण कोचिंग छूटते ही न्यूसेंस के हालात बनते हैं।
शहर के 50 फीसदी कोचिंग संस्थान ऐसे हैं, जो रात 9 बजे तक अपना आखिरी बैच छोड़ते हैं। जिनमें लड़कियां भी होती हैं।
- ये दिए निर्देश
- पार्किंग व्यवस्था करें,
- रिटायर आर्मी मैन को गार्ड के रूप में नियुक्त करें,
- न्यूनतम 2 मेगा पिक्सल और 550 फोकस लैंथ का सीसीटीवी कैमरा लगाए,
- अग्निशमन यंत्र लगाएं,
- विकलांगों के लिए रैंप और लिफ्ट का इंतजाम करें,
- कोचिंग में लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट वाशरूम,
- हरेक का फोटो पहचान पत्र,
- जिला प्रशासन, पुलिस, महिला हेल्पलाइन और कोचिंग संचालक के नाम बोर्ड लगाकर हर कोचिंग पर डिस्प्ले किए जाएं।
बायोमीट्रिक सिस्टम अपनाने का दिया सुझाव
बैठक में सामने आया कि कोटा में कुछ कोचिंग संस्थान बायोमीट्रिक मॉनिटरिंग सिस्टम अपना रहे हैं, हर छात्र के आने और जाने की बायोमीट्रिक अटेंडेंस लगती है, और इसकी जानकारी एसएमएस के जरिए उनके परिजनों तक पहुंच जाती है, इससे बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ यह सुनिश्चित होता है कि वे कोचिंग के नाम पर कोई दूसरी गतिविधि में शामिल तो नहीं हो रहे हैं। एडीएम ने सभी कोचिंग संस्थानों से अपील की कि इस सिस्टम को समझकर अपनाने के बारे में विचार करें।