भोपाल: वाटरपार्क में बच्चे की मौत, मां के खिलाफ मामला दर्ज

भोपाल। राजधानी की मिसरौद पुलिस ने कल सोमवार को कान्हा फन सिटी सेंटर में हुई बच्चे की मौत के मामले में उसकी मां पर आईपीसी की धारा 304 (अ) के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि वाटरपार्क संचालक एवं प्रबंधक के खिलाफ अभी तक किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई प्रकाश में नहीं आई है। आईपीसी की धारा 304 (अ) ऐसी स्थिति में लगाई जाती है जब किसी की मौत अन्य की लापरवाही के कारण होती है। वाटर पार्क में लाइफ गार्ड तैनात करना वाटर पार्क संचालक की जिम्मेदारी है, विशेषज्ञों का मानना है कि वाटर पार्क संचालक के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए था। 

गौरतलब है कि होशंगाबाद रोड स्थित कान्हा फन सिटी वाटर पार्क में सोमवार को एक पांच साल के बच्चे सार्थक की की पानी में डूब जाने से मौत हो गई। सार्थक के पिता सूरज बड़गे, 1/9 झरनेश्वर कॉम्प्लेक्स जवाहर चौक में निवास करते हैं। सार्थक अपनी मां के साथ कान्हा फन सिटी वाटर पार्क आया हुआ था। पानी में खेलने के दौरान बच्चा पानी में डूब गया। 

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अगर लाइफ गार्ड वहां समय पर मौजूद रहते तो बच्चे को बचाया जा सकता था। वाटर पार्क में मौजूद कुछ लोगों ने बच्चे को निकाला और उसे पास ही स्थित नोबेल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 

विदित हो कि कान्हा फन सिटी में लाइफ गार्ड की संख्या बहुत कम है। मैनेजमेंट से इस बारे में लोगों ने कई बार शिकायत की है मगर मैनेजमेंट के बाउंसर्स ने उल्टा लोगों पर गुंडागर्दी करते है। कान्हा फन सिटी रेव पार्टी पर पड़े छापे को लेकर खबरों में रहा है। इस रेव पार्टी में शहर के नामचीन बिल्डर जिनमें स्वदेश बिल्डर, लेकलैंड बिल्डर के मालिक पकड़ाए थे।

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