ओला को बंद करने होंगे लूट वाले चार्जेस: आरटीओ कमिश्नर

भोपाल। प्रदेश में संचालित ओला कैब पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई का मन बना लिया है। यह कैब कंपनी वास्तविक बिल के अलावा उपभोक्ताओं से बेस फेयर, राइडिंग चार्ज, वेटिंग चार्ज और सरचार्ज के नाम पर मनमाना शुल्क वसूल रही है। परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक कैब कंपनियों के लिए प्रति किमी के अनुसार ही किराया लेने का प्रावधान है, लेकिन कैब कंपनी ग्राहक से राइडिंग चार्ज के नाम पर प्रति मिनट एक रुपए अतिरिक्त वसूलती है। 

इसके अलावा वेटिंग चार्जेस और सरचार्ज के नाम पर भी अतिरिक्त राशि वसूली जाती है। जब इस मामले में परिवहन विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कैब कंपनियों द्वारा वसूले जाने वाले इस शुल्क को नियम विरुद्ध बताया। 

इसी क्रम में परिवहन आयुक्त ने प्रमुख कैब कंपनी ओला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि वह अतिरिक्त राशि किस नियम के तहत वसूल रही है। कंपनी को जवाब देने और ये चार्जेस हटाने के लिए 22 मई तक का समय दिया गया है। कंपनी द्वारा टैरिफ से विभिन्न चार्ज नहीं हटाने पर विभाग कार्रवाई करेगा। 

ओला कैब कंपनी को परिवहन विभाग की धारा-74 के तहत सिटी कैरिज का परमिट भी लेने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि कंपनी नेशनल परमिट लेकर शहर में टैक्सी के रूप में गाड़ियां चला रही है, जबकि नेशनल परमिट वाले वाहनों को सिर्फ सिटी वाहन के रूप में चलने का अधिकार नहीं रहता। इसके लिए वाहन को सिटी कैरिज का परमिट लेना पड़ता है। 

हटाने होंगे चार्जेस 
ओला कंपनी को नोटिस देकर विभिन्न सरचार्ज के बारे में जानकारी मांगी थी। कंपनी यह सरचार्ज नियम विरुद्ध ले रही थी। अब इन्हें हटाने के लिए कंपनी को 22 मई तक का समय दिया है। यदि कंपनी ने तय समय में अतिरिक्त शुल्क वसूलना बंद नहीं किया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।  
डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव, अायुक्त परिवहन विभाग 

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