भोपाल। पंचायत और राजस्व विभाग की तबादला नीति प्रदेश की तबादला नीति के बाद आएगी। दोनों विभागों ने तय किया है कि राज्य की नीति के बाद अपनी नीति को अंतिम रूप देंगे। सरकार जून के अंतिम सप्ताह तक तबादलों पर से प्रतिबंध हटा सकती है।
इसमें विभागों को अधिकतम 15 प्रतिशत तक तबादले करने के अधिकार मिलेंगे। राजस्व विभाग ने पहली बार पटवारियों का तबादला करने की नीति बनाने का निर्णय किया है। इसके लिए संभाग स्तर पर वरिष्ठता तय करने का फॉर्मूला बनाया गया है।
पटवारियों के तबादले शिकायत और प्रशासनिक कामकाज के आधार पर होंगे। जिले के बाहर तबादला करने के लिए संभागायुक्त को अधिकार दिए जा सकते हैं। राजस्व मंत्री रामपाल सिंह ने बताया कि पहले राज्य स्तर पर तबादले करने का प्रस्ताव था।
प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए इसे संभाग स्तर पर करने विचार किया जा रहा है। वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी शिकायत के आधार पर सचिव को हटाएगा। इसके लिए नीति में प्रावधान किया जाएगा। तबादले जिला स्तर पर होंगे और उनमें संशोधन का अधिकार विभागीय मंत्री को रहेगा।
सीएम की सहमति के लिए भेजा मसौदा
सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य की तबादला नीति के मसौदे को कैबिनेट के सामने रखने से पहले मुख्यमंत्री की सहमति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित नीति में विभागों को 15 प्रतिशत तबादले के अधिकार मिल सकते हैं। इसमें प्रस्ताव बनाने से लेकर सूची तैयार करने का काम विभागीय अधिकारी करेंगे और अंतिम स्वीकृति का अधिकार विभागीय मंत्री को होगा। जिले के भीतर होने वाले तबादले कलेक्टर, प्रभारी मंत्री की अनुमति से कर सकेंगे।