मप्र त़ृतीय वर्ग कर्मचारी संघ को रजिस्ट्रार की मान्यता गलत: सुरेश गर्ग

भोपाल। मप्र त़ृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ बचाओ अभियान के प्रान्‍ताध्‍यक्ष डॉ सुरेश गर्ग ने प्रमुख सचिव, वाणिज्‍य एवं उद्योग और रजिस्‍ट्रार, फर्म्‍स एंड सोसायटी को पत्र लिखकर ध्‍यान आकर्षित किया है कि असिस्‍टेन्‍ट रजिस्‍ट्रार फर्म्‍स एंड सोसायटी भोपाल द्वारा ओपी कटियार की कार्यकारिणी को जिन आधारों पर मान्‍यता दी है, वह विधानसभा तारांकित प्रश्‍न 7455 में दिनांक 16 मार्च 2016 को विभागीय मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा दिये गये उत्‍तर के विपरीत होने के कारण निरस्‍ती योग्‍य है। 

इसी वजह से डॉ गर्ग ने मप्र सोसायटी रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 32(1) के तहत जांच कराने की मांग की है।

ज्ञात हो कि असिस्‍टेन्‍ट रजिस्‍ट्रार फर्म्‍स एंड सोसायटी भोपाल ने मप्र तृतीय वर्ग शासकीय संघ के लिये ओपी कटियार द्वारा कार्य संचालन अर्थात व्‍यवस्‍था कायमी के तहत बनाई गई कार्यकारिणी को मान्‍यता दे दी है। जबकि विभागीय मंत्री ने विधानसभा में दिये उत्‍तर में माना है कि मप्र सोसायटी रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम 1973 में व्‍यवस्‍था कायमी का कोई प्रावधान नहीं है। डॉ गर्ग ने कहा है कि असिस्‍टेन्‍ट रजिस्‍ट्रार विभागीय मंत्री से बढ़कर नहीं है।
(सुरेश गर्ग)
9826588642

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