
हाईकोर्ट जबलपुर ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 'मप्र पदोन्नति नियम 2002" निरस्त कर दिया है। संघ के महासचिव एसएन सूर्यवंशी ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण खत्म हुआ, तो इस वर्ग के कर्मचारी धर्म परिवर्तन करेंगे।
उन्होंने बताया कि संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा और मांग करेगा कि राज्य सरकार संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को लोकसभा में आरक्षण बिल पारित करने का अनुरोध करे। वहीं सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही याचिका में पैरवी सॉलिसीटर जनरल भारत सरकार मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वे या नागेश्वर राव से कराने की मांग की जाएगी।
सूर्यवंशी ने बताया कि बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को इन मांगों के ज्ञापन सौंपे जाएंगे और आठ मई को राजधानी में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आंदोलन कर रणनीति पर ठोस निर्णय लिया जाएगा।