नीमच। पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय को लागू करने हेतु सामान्य, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संस्था द्वारा वृहद स्तर पर प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज दिनांक 24.5.2016 को संस्था की नीमच इकाई द्वारा नीमच जिले में एक विशाल रैली आयोजित कर जिला पदाधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया है, जिसमें न्यायालयीन निर्णय का सम्मान करते हुये पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने एवं वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करने की मांग की गई।
इस रैली में 5000 से अधिक पीड़ित सामान्य, पिछड़ा व अल्प संख्यक वर्ग के शासकीय सेवक शामिल हुये बल्कि बड़ी संख्या में विभिन्न समाजों के लोग भी सम्मिलित हुये। उच्च न्यायालय के निर्णय को शासन द्वारा न मानने से विभिन्न पीड़ित वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों में रोष व्याप्त है एवं इस संबंध में व्यापक सामाजिक जन समर्थन भी संस्था को मिल रहा है। भविष्य में प्रत्येक जिलेे में इसी प्रकार की रैलियाॅं प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.4.2016 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2002 असंवैधानिक ठहराया गये थे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन न करते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। जबकि अन्य राज्यों में समान नियमों को सर्वोच्च न्यायालय पूर्व में ही असंवैधानिक ठहरा चुका है एवं उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में न्यायालयीन आदेश के अनुरूप कार्यवाही भी वहाॅं की सरकारों द्वारा प्रारंभ कर दी गई है।