
श्री उपाध्याय ने कहा है कि भविष्य में मंत्रालय आने वाले अधिकारी-कर्मचारी को अपने नियंत्रक अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उसकी एक कापी प्रमुख सचिव कार्यालय में जमा करनी होगी। नियंत्रक अधिकारी को अनुमति-पत्र में यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित आवेदन डाक एवं ई-मेल से भेजना क्यों संभव नहीं था। समुचित कारण के बिना अनुमति जारी करने पर नियंत्रक अधिकारी की जिम्मेदारी ठहरायी जायेगी। श्री उपाध्याय ने कहा है कि इस आदेश का उद्देश्य अधिकारी-कर्मचारी को अनावश्यक परेशानी से बचाना है।