भोपाल। प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा प्रमोशन में दिए जा रहे रिजर्वेशन को गैरकानूनी घोषित करने के फैसले को प्रदेश में लागू कराने के लिये वरिष्ठ कर्मचारी नेता अरूण द्विवेदी की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश सामान्य जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिकारी-कर्मचारी मोर्चे का गठन किया गया है।
अरूण द्ववेदी ने बताया कि मोर्चा गठित करने का मुख्य उद्देश्य हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के मामले में दिए गए आदेश को प्रदेश में तत्काल लागू करवाना। अरूण द्ववेदी ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के ऐलान के बाद मोर्चा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए पहले तो कैवियेट दायर करेगी जिससे प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ स्टे ऑर्डर नहीं मिल पाए।
मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए देश के नामचीन वकीलों की सेवाएं लेगा। अरूण द्विवेदी ने आगे बताया कि इस मोर्चे के संयोजक अशोक शर्मा प्रांताध्यक्ष मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ भोपाल को बनाया गया है। मोर्चे के कार्यवाहक अध्यक्ष अरविंद राजपूत और मुख्य प्रवक्ता लक्ष्मीनारायण शर्मा को बनाया गया है। मोर्चे का प्रमुख महामंत्री शैलेंद्र व्यास होगें और सुभाष व्यास को मोर्चे का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मोर्चे का प्रांतीय संरक्षक योगेन्द्र दुबे जबलपुर को बनाया गया है। मंत्रालय शाखा के अध्यक्ष राजेन्द्र पाराशर को मोर्चा का उपसंयोजक बनाया गया है और उनको मोर्चे के आपसी समन्वय के काम की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।