
अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने बताया कि एमपीईबी कॉलोनी जबलपुर निवासी मनीष खरे व सीमा खरे ने कंज्यूमर फोरम में परिवाद दायर किया। जिसमें बिल्डर (OASIS BUILDMART PRIVATE LIMITED) पर सेवा में कमी का आरोप लगाया गया। फोरम ने मामले की सुनवाई के बाद 5 लाख रुपए अग्रिम जमा राशि लौटाने और मानसिक क्षतिपूर्ति राशि 30 हजार का भुगतान करने का फैसला सुनाया। उसी का परिपालन न होने पर शिकायत के आधार पर वारंट (SHANKER LAL MANCHANNI) जारी किया गया।
शंकर लाल इन कंपनियों में भी डायरेक्टर है
OASIS BUILDMART PRIVATE LIMITED
MAA BHAWANI CONSTRUCTION & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
SHRIJI PROMOTERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED