
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने गुरुवार (26 मई) को अपने एक बयान में कहा, ‘अगर कोई किसी घर को जलाता है, जान से मारने की कोशिश करता है तो कानून एक आम नागरिक को अधिकार देता है कि वो उसकी जान ले ले।
आगे उन्होंने कहा, ‘अगर कोई किसी महिला का अपमान करता है, किसी व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश करता है तो आम आदमी को उसकी जान लेने का अधिकार है। डीजीपी के.पी. सिंह ने कहा, ‘पुलिस की मौजूदगी वहां है, लेकिन एक आम आदमी के तौर पर आपको अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है।