जयपुर। आप वादी, प्रतिवादी हैं या अभियोजन के कर्मचारी। किसी न्यायालय में जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, अब इस बात पर बहस शुरू हो गई है। क्या न्यायालय में जाने से पहले मूंछे नीची करना जरूरी है, क्या नत्थूलाल जैसी तनी हुई मूछें न्यायालय में प्रतिबंधित हैं। ऐसे तमाम सवाल सोशल मीडिया पर उछल रहे हैं।
जयपुर स्थित सांगानेर पुलिस थाने के एक कांस्टेबल ने अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (क्रम संख्या-20) के खिलाफ कोर्ट में मूंछें तानकर आने पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। कांस्टेबल पप्पूराम ने शिकायत में आरोप लगाया है कि वह मंगलवार को एसीएमएम-20 कोर्ट में थाने के चालान, जमानत और केस संबंधी कागजात पेश करने गया था।
सुबह करीब 10:30 बजे मजिस्ट्रेट ने एक प्रकरण में जब्त माल पेश करने को कहा। इस आदेश की उसने थाने में सूचना दे दी और कोर्ट को अवगत कराया कि 15 मिनट में जब्त माल आ जाएगा। यह सुनकर मजिस्ट्रेट नाराज हो गए। आरोप है कि मजिस्ट्रेट ने कहा, "मेरे सामने मूंछे नीची करके ही आना अन्यथा काटकर आना।" इतना कहकर कोर्ट से बाहर जाने के आदेश दिए।
कांस्टेबल ने इस प्रकरण में बार एसोसिएशन, विधि विभाग, पुलिस आयुक्त को भी शिकायत की प्रति भेजी है। पुलिस उपायुक्त कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि थानाधिकारी ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ दी गई कांस्टेबल की शिकायत को भेजा है। इसे कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा।