
जस्टिस के.कन्नन ने यह निर्णय ORIENTAL INSURANCE बीमा कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए सुनाया। बीमा कंपनी ने TRIBUNAL के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके तहत ट्रिब्यूनल ने मृतक बीमा धारक के परिवार को बीमा राशि के 35.46 लाख रुपये देने के आदेश दिए थे। बीमा कंपनी ने हाई कोर्ट में दायर अपनी अपील में ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था कि बीमा धारक की मृत्यु मेडिकल एडवाइजरी के तहत इलाज नहीं होने से हुई है।
हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि केवल मेडिकल एडवाइजरी को अनदेखा करने के आधार पर बीमा धारक के परिवार को बीमा राशि के भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के इस आदेश का दूरगामी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकतर बीमा कंपनियां मेडिकल एडवाइजरी को अनदेखा करने के आधार पर बीमा क्लेम को नामंजूर कर देती हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब बीमा कंपनियों को इस तरह के क्लेम को नामंजूर करना आसान नहीं होगा।