शिक्षकों के लिए ONE STEP-UP SCHEME शुरू, FREE में कीजिए ग्रेजुएशन

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ने वन स्टेप-अप योजना शुरू की है, जिसके आदेश प्रदेश भर के 51 जिलों में भेजे गए हैं। इस योजना के तहत हर जिले में पदस्थ ऐसे शिक्षक जो 12 तक पढ़े हुए हैं। उन्हें स्नातक और स्नातक वालों को स्नातकोत्तर कराया जाएगा। इसका पूरा खर्च शासन उठाएगी। 

साथ ही पढ़ाई जारी रहने तक शिक्षकों को हर माह वेतन दिया जाएगा। योजना के तहत सिर्फ प्रथम चरण 2016-17 में प्रवेश दिया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों को आदेश जारी किए हैं। साथ ही इच्छुक शिक्षकों की 30 मई तक सूचि उच्च शिक्षा विभाग में भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और माध्यमिक शासकीय कार्यालय में कार्यरत शिक्षकों को स्वयं की शैक्षणिक योग्यता में वृद्घि के लिए समुचित कराने के उद्देश्य से वन स्टेप-अप योजना शुरू की है। इसके तहत स्नातक स्तर पर प्रवेश के प्रथम चरण के लिए पंजीयन 20 मई से 13 जून तक और स्नातकोत्तर स्तर पर पंजीयन 1 से 16 जून तक किया जाना है। वन स्टेप-अप योजना में चयनित शिक्षकों की सूचि जिला स्तर से 30 मई तक उच्च शिक्षा विभाग को भेजना है।

  • प्रवेश के लिए यह होंगी अर्हताएं
  • अभ्यार्थी, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति विकास विभाग, नगरीय निकाय या पंचायत विभाग द्वारा अधिशासित किसी विद्यालय में नियमित अध्यापक या सहायक आध्यापक के रूप में पदस्थ हो।
  • प्रवेश के समय अभ्यार्थी की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए अधिकतम 47 वर्ष होगी।
  • जिन शिक्षकों की आयु 1 जुलाई 2015 को 45 वर्ष से अधिक होगी तथा सेवाकाल 15 वर्ष से अधिक होगा, वे इस योजना में सहभागिता नहीं कर सकेंगे।
  • व्यवसायिक योग्यता के रूप में सामान्यतः डीए या बीएड परीक्षा उर्त्तीण होना अनिवार्य है।
  • जिन शिक्षकों द्वारा शासकीय सेवा में आने के बाद अपने व्यय पर स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा उन विषयों या विषय समूहों में उर्त्तीण की हो, जो कि विद्यालयीन विषय नहीं है(मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र आदि) वे भी इस कार्यक्रम के तहत अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय में संबंधित पाठयक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
  • यह कार्यक्रम उन सभी शिक्षकों के लिए बंधनकारी होगा, जो निर्धारित आयु, सेवा अवधि व शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पात्रता रखते हैं या जिन शिक्षकों की सेवा 1 जुलाई 2015 तक 15 वर्ष नहीं हुए हैं।


शासकीय सेवा का भरना होगा बॉड
जो शिक्षक इस योजना के तहत किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे, उनको महाविद्यालय में प्रवेश लेने के एक माह अंदर, पाठ्यक्रम पूरा होने की तिथि से 5 वर्ष तक शासकीय सेवा करने संबंधी शासन द्वारा निर्धारित बॉड भरना होगा। यह बॉड मप्र के संबंधित विभागीय नियमों के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित किए गए प्रपत्र में किया जाएगा। ऐसे समस्त बॉड जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा होंगे। बॉड में उल्लेखित नियमों का उल्लंघन करने पर जिला शिक्षा अधिकारी महाविद्यालय में प्रवेश निरस्त कर अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा।

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