मप्र पुलिस भर्ती: आरक्षण लागू होगा लेकिन 2016 में नहीं

Bhopal Samachar
भोपाल। मप्र पुलिस भर्ती में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका देने के मामले में सरकार नियम बदलने को तैयार हो गई है लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ये नियम अगली भर्ती से लागू होंगे। 2016 में होने जा रही 14283 पदों पर भर्ती पुराने नियम के अनुसार ही होगी। इसमें अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका ​दिया जाएगा। मप्र के मूलनिवासियों को आरक्षण नहीं मिलेगा। 

मालूम हो कि तीन साल बाद आयोजित हो रही कॉन्स्टेबल भर्ती में आरक्षित वर्गों को छोड़कर अन्य राज्यों के युवाओं को मौका दिया गया है। इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में युवाओं ने उग्र प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया था। वहीं परीक्षा में 14 हजार 283 पदों के लिए नौ लाख से ज्यादा आवेदन भी आए हैं। 

इस बवाल के बाद से ही गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने नियमों में बदलाव करने की मंशा जाहिर की थी पर पुलिस मुख्यालय ने इसे पुराना नियम बताते हुए सही ठहराया था। इसके बाद गौर ने डीजीपी को पत्र लिखकर अन्य राज्यों में पुलिस भर्ती के लिए मौजूद शर्तों की जानकारी मंगवाई थी। पुलिस के चयन एवं भर्ती शाखा ने इस रिपोर्ट को गृह विभाग को सौंप दिया है।

दो राज्यों का दिया हवाला
जानकारी के अनुसार पुलिस के चयन एवं भर्ती शाखा ने गृहमंत्री के निर्देश पर जब अन्य राज्यों में पुलिस भर्ती के नियम तलाशना शुरू किए तो महाराष्ट्र व उत्तरप्रदेश ऐसे राज्य मिले, जहां भर्ती में बाहरी आवेदकों को मौका नहीं दिया जाता। शाखा ने इन राज्यों की भर्ती नियमावली की रिपोर्ट बनाकर दे दी है।

उच्च स्तरीय बैठक में होगा फैसला
अन्य राज्यों के नियम देखने के बाद मप्र में भी सिर्फ प्रदेश के अभ्यर्थियों को मौका देने को लेकर मौजूदा भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। नियम संशोधन को लेकर जल्द सामान्य प्रशासन विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक होगी।
बाबूलाल गौर, गृहमंत्री

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