
अवैध रूप से कालोनी का निर्माण करने के लिये बिना डायर्सन कराए प्लाटों का विक्रय करने वाले कालोनाईजर भूखण्ड मालिक किरनापुर के कमल नारायण पिता सूरजकिरण शर्मा, सजीव पिता राधेश्याम, भटेरा गोपाल पिता अन्तलाल, वार्ड 6 बालाघाट के अजयकुमार पिता स्वरूपचंद जैन, बालाघाट की शीला पति स्व.मुकेष सचेती, हीरापूर के सुभाष पिता ईशुलाल मधुकर नाई, भटेरा चौकी बालाघाट के राजेष पिता सेवकराम पालेवार, बालाघाट के सुभाष पिता देवप्रकाश पटेल, नरेश पिता दरबारीलाल, संदीप पिता विरेन्द्र वाजपेयी, विनोद पिता सी एल माहुले, भटेरा चौकी के भरतलाल पिता मोहनलाल दखवानी, के नाम शामिल है।
वारासिवनी के दुष्यंत प्रापर्टीज फर्म डॉ. योगेन्द्र निर्मल पिता तेजलाल निर्मल, बालाघाट के सुरेश पिता पुरनलाल डोहरे, वारासिवनी के विजेन्द्र पिता सूर्यप्रसाद नागवंशी, लालपूर वारासिवनी के जसंवत पटले पिता लेखीराम पटले, वारासिवनी के सैयद लियाकत अली पिता सैयद मुश्ताक अली, वारासिवनी के तोपेश दमाहे पिता गरीबालाल दमाहे, सिक्रदा वारासिवनी के तिलक पारधी पिता तेनसिंग पारधी, बालाघाट के मेसर्स मनीधारी डेव्हलपर्स के महेन्द्र सुराना पिता धनराज सुराना, अनिल कांकरिया पिता धरमचंद कांकरिया, भटेरा चौकी के ईश्वरी पिता चिन्तामन धुवारे तथा बालाघाट के स्वामी विवेकानंद डेव्हलपर्स के पूरनलाल पिता जेठानंद आडवानी के भूखण्डों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है।