मप्र के पेंशनर्स को महंगाई भत्ता स्वीकृत

भोपाल। राज्य शासन ने पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को जनवरी 2016 से 6 प्रतिशत महँगाई राहत स्वीकृत की है। इसके साथ ही उन्हें मिलने वाली पेंशन राहत 125 प्रतिशत हो गई है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महँगाई राहत दी जायेगी। राज्य शासन ने आज यह आदेश जारी कर दिया है।

महँगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असर्मथता और क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकृत किये गये अनुकम्पा भत्ते पर भी महँगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी यह नियमानुसार देय होगी।

ऐसे पेंशनरों को जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत करवाया है, महँगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी। यह आदेश राज्य के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगा जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मण्डलों/निगमों आदि में संविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो नियमानसार पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!
$("#merobloggingtips-before-ad .widget").each(function () { var e = $(this); e.length && e.appendTo($("#before-ad")) }), $("#merobloggingtips-after-ad .widget").each(function () { var e = $(this); e.length && e.appendTo($("#after-ad")) });