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अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक जस्टिस वैद्यनाथन ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वाट्सअप के जरिए साईबर क्राइम हर रोज बढ़ता जा रहा है। इसलिए महिलाओं को अपनी फोटो प्रोफाइल में लगाने से पहले सतर्क रहने की जरूरत है साथ दोस्तों और किसी ग्रुप में फोटो शेयर करने से पर सावधानी बरतनी चाहिए।
हालांकि रेप के इस मामले में वाट्सअप या किसी भी सोशल मीडिया साईट का कुछ भी लेना-देना नहीं है। जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।