
मकवाना के खिलाफ आईपीसी की धारा 354-ए (यौन शोषण) और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। लड़की के माता-पिता ने बीते रविवार को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि लड़की के बगल की सीट पर बैठे एक यात्री ने सफर के दौरान उसका यौन शोषण किया।
निरीक्षक वीआर पटेल ने कहा, ‘‘लड़की अकेले सफर कर रही थी। वह मध्य रात्रि के आसपास उड़ान में सवार हुई थी और रविवार तड़के यहां पहुंची। आरोप लगाया गया है कि मकवाना ने उसे कई बार गलत तरीके से छुआ और सफर के दौरान कुछ अश्लील इशारे किए।’’
उन्होंने कहा, ‘‘लड़की ने घर पहुंचने के बाद घरवालों को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद अज्ञात यात्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी। हमने यात्रियों की सूची देखी जिससे हमें मकवाना का पता चला।’’ भाजपा की गांधीनगर शाखा के अध्यक्ष महेंद्र पटेल ने मकवाना के भाजपा के साथ संबंधों की पुष्टि की।