नई दिल्ली। सार्वजनिक भविष्य निधि के सब्सक्राइबर समय से पहले भी अपना अकाउंट बंद करवा सकते हैं। इसकी दो शर्तें होंगी, पहली यह कि अकाउंट के पांच साल पूरे हो गए हों और यह कदम उच्च शिक्षा या गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उठाया जा रहा हो।
वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, 'किसी सब्सक्राइब को वैसी स्थिति में समयपूर्व अकाउंट बंद कराने की अनुमति दी जाएगी जब खुद, जीवन साथी या फिर उनपर निर्भर बच्चों में से किसी की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसे की जरूरत हो। इसके लिए सपोर्टिंग दस्तावेजों की जरूरत होगी।'
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि उच्च शिक्षा के लिए रकम की जरूरत होने पर भी यह कदम उठाने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन, इसके लिए घरेलू या विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थान में दाखिले और फी के दस्तावेज जमा कराने होंगे। साथ-साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि समय पूर्व अकाउंट बंद करने की अनुमति तभी मिलेगी, जब अकाउंट कम से कम पांच साल पुराना हो।